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उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ गांव निवासी को बहन की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है।
बताते चलें कि जौनपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने बहन की हत्या के मामले में भाई को आजीवन कारावास तथा 2 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
दर्ज मुकदमें के अनुसार खुटहन थाना क्षेत्र के फतेहगढ़ गांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय बंसराज सिंह ने 10 अक्टूबर वर्ष 2014 में थाने पर लिखित तहरीर देकर FIR दर्ज कराया था कि उनकी बहन अर्चना सिंह (18 वर्ष) घर के अंदर दरवाजे की कुंडी बंद करके आग लगाकर आत्महत्या कर लिया है। पुलिस ने इस मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया जिसका अपराध संख्या 706/14 पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दिया। विवेचना के दौरान पुलिस ने FIR दर्ज करवाने वाले प्रदीप सिंह व भाभी रानी सिंह व मृतका की बहन के लड़के के खिलाफ धारा 302, 201 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने मृतका के भाई प्रदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं इस मुकदमे में आरोपी रही अर्चना सिंह और मृतका के बहन के लड़के को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह कप्तान ने सरकार की तरफ से पैरवी किया था जिसके बाद ये सजा सुनाई गई है।
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