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उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने सूचित करते हुए कहा कि शासनादेश के अनुसार ईट भट्ठे का संचालन अग्रिम रूप से विनियमन शुल्क (रायल्टी) जमा करने के पश्चात ही किया जायेगा। जनपद में अभी भी लगभग 250 ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा वर्ष 2022-2023 की अग्रिम रूप से विनियमन शुल्क (रायल्टी) जमा किये बिना ही ईट भट्ठे का संचालन शुरू कर दिया गया है। विनियमन शुल्क (रायल्टी) ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा कराने का प्राविधान है। ऑनलाईन चालान के माध्यम से विनियमन शुल्क (रायल्टी) जमा करने हेतु ईट भट्ठा स्वामी का आधार कार्ड, जी०एस०टी०, प्रदूषण बोर्ड की सहमति, खतौनी/एग्रीमेन्ट, शपथपत्र आदि साक्ष्यों की प्रति होना चाहिए। शासन के निर्देशानुसार आफलाईन (हस्तलिखित) चालान के माध्यम से विनियमन शुल्क (रायल्टी) जमा नही कराया जा रहा है। यदि कोई ईट भट्ठा स्वामी आफलाईन चालान के द्वारा वर्ष 2022-2023 अवधि की अग्रिम विनियमन शुल्क (रायल्टी) जमा करता है तो वह नियम के बिरूद्ध है और इसके लिए वह स्वय उत्तरदायी होगा।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार खनन विभाग व संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से ईट भट्ठों पर जॉच कर छापेमारी की कार्यवाही प्रारम्भ किया जायेगा। संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्ठे पर विनियमन शुल्क (रायल्टी) आदि की जॉच की जायेगी। यदि ईट भट्ठा स्वामी द्वारा बिना बिनियमन शुल्क जमा किये ईट भट्ठा का संचालन किया जाता है तो वह अवैध होगा। उन्होंने समस्त ईट भट्ठा स्वामियों से अपील है कि शासनादेश के अनुसार समस्त बकाया तथा वर्तमान सत्र 2022-2023 की अग्रिम विनियमन शुल्क (रायल्टी) ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा करके उसकी प्रति ईट भट्ठे पर अवश्य रखें। यदि बिना विनियमन शुल्क जमा किये ईट भट्ठा का संचालन करते हुए पाया गया तो संयुक्त टीम द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए ईंट भट्ठा स्वामी स्वंय जिम्मेदार होगा।
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