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उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के जिला मजिस्ट्रेट ने अवगत करते हुए कहा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून-व्यवस्था एवं आमजनमानस में शान्ति बनाये रखने के लिए जौनपुर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग, ताडी, एफ0एल0-2, 2बी, सी0एल0-2 एवं बार आदि सभी बंद रहेंगें, जिसकी तिथि दुकानदारों को बता दी गई है। मजिस्ट्रेट ने कहा की मादक पदार्थों के अनुज्ञापनों को 08 मार्च 2023 को दुकानें बन्द रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। 08 मार्च यानी होली का त्योहार। अधिकारी ने स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा कि दुकानों को बन्द रखने के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल (मूल्य) देय नही होगा।
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