रिपोर्ट : ज्योति मौर्या, जौनपुर
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के पत्रकार मोहम्मद वाकिब पर हुए जानलेवा हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई गिरफ्तारी और उचित कार्यवाही न होने से पत्रकार समुदाय में गहरा आक्रोश है। आज दर्जनभर पत्रकारों ने क्षेत्राधिकारी शाहगंज अजित सिंह चौहान से मुलाकात कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कोतवाली शाहगंज थाना प्रभारी निरीक्षक से भी बातचीत की गई, जिन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
इस मौके पर राकेश शर्मा, अमित कुमार पाण्डेय, मनोज कुमार सिंह, इम्तियाज अहमद, औरंगजेब खान, सेराज अहमद, रामानंद प्रजापति, दिलीप यादव, डॉक्टर अबुजैद, मोहम्मद ताज, अंकित सिंह, नौशाद मंसूरी, लक्ष्मण चौधरी सहित कई पत्रकार और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
■ विवाद से रंजिश का जन्म जाने क्या था पूरा मामला-
जौनपुर (शाहगंज)। शाहगंज थाना क्षेत्र के ढँढवारा कला गाँव निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं पत्रकार मोहम्मद वाकिब पर 20 सितंबर 2025 को जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में चार नामजद और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी 2025 को गाँव से गुजरते समय तेज रफ्तार क्रेटा कार (UP32MZ1717) को लेकर मोहम्मद वाकिब और वाहन चालक रैयान तथा जीशान पुत्र मिट्ठन (सहावय) के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों द्वारा लगातार धमकियाँ दी जा रही थीं।
■ हमला और जान से मारने की धमकी-
पीड़ित पत्रकार ने बताया कि 20 सितंबर को करीब 2:43 बजे वह ढँढवारा कला स्थित किशन गुप्ता की सहज जन सेवा केंद्र जा रहे थे, तभी जीशान पुत्र मिट्ठन, सकलैन पुत्र मुन्नू (सहावय), रेहान पुत्र अज्ञात (अरंद) और दो अज्ञात व्यक्ति क्रेटा में सवार होकर उनका पीछा करते हुए उन्हें कुचलने की कोशिश की। किसी तरह बचते हुए मोहम्मद वाकिब दुकान तक पहुँचे।
आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें गाली-गलौज करते हुए सिर पर गमछा डालकर मारपीट की और अंदर घसीट लिया। इसके दौरान जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया – “जैसे आशुतोष श्रीवास्तव को मारा गया, वैसे ही इसे भी मारो।”
स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। साथ ही, पीड़ित का माइक भी तोड़कर उठाकर ले गए।
■ पुलिस ने दर्ज किया FIR कार्यवाही शुरू-
पत्रकार ने बताया कि घटना का कुछ वीडियो भी मौजूद है। उनका परिवार भयभीत है और किसी भी समय अनहोनी की आशंका है।
पुलिस ने रैयान, जीशान, सकलैन और रेहान के खिलाफ नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला BNS की धाराओं 191(2), 115(2), 352, 351(3), और 324(4) के तहत दर्ज किया गया है।
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