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Jaunpur news : नाबालिग के बलात्कारी को पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने 20 वर्ष की सुनाई कठोर सजा, 55 हजार का अर्थदंड भी।

( प्रतीकात्मक तस्वीर )

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रिपोर्ट- पत्रकार ज्योति मौर्या जौनपुर
जिले में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई गई है। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अभियुक्त राम मिलन पुत्र कविलाश यादव, निवासी जखिया थानागद्दी, थाना केराकत, जनपद जौनपुर के विरुद्ध थाना केराकत में धारा 376, 506 आईपीसी तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को धारा 506 आईपीसी तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।

न्यायालय ने दोषी राम मिलन को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 55,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

इस मामले में जौनपुर पुलिस द्वारा की गई सटीक विवेचना, साक्ष्यों का सही संकलन और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय ने आरोपी को यह कठोर सजा सुनाई।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जौनपुर पुलिस लगातार गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इस निर्णय को कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



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